अनियमितता साबित होने पर महासमुंद के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पवन पटेल का निर्वाचन/मनोनयन अब 5 साल के लिए अयोग्य, जाने पूरा मामला…
नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने जारी किया आदेश, वर्तमान में वार्ड 24 के पार्षद और पालिका के जल विभाग के सभापति हैं पवन पटेल
महासमुंद नगर पालिका को आर्थिक क्षति के मामले में आरोप साबित होने पर नगरी प्रशासन विभाग ने महासमुंद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पवन पटेल को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पवन पटेल भाजपा के पार्षद थे, लेकिन उन्हें हाल ही में नगर पालिका महासमुंद के अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से निष्कासित कर दिया गया है। वर्तमान में फिलहाल पवन पटेल वार्ड नंबर 24 से स्वतंत्र पार्षद है और नगरपालिका के जल विभाग के सभापति भी है।
जारी आदेश के अनुसार पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व वर्तमान प्रेसिडेंट इन काउंसिल के मेंबर पवन पटेल को 5 साल के लिए पार्षद व अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन मनोनयन के लिए निरर्हित(अयोग्य) घोषित कर दिया गया है। मामला पवन पटेल के कार्यकाल के दौरान बिन्नी बाई सब्जी पचरा की वसूली ठेके के लिए तीन बार जारी निविदा से है। तीन बार निविदा मंगाई गई थी। शासकीय दर 4 लाख 70 हजार निर्धारित था। स्वीकृति के लिए प्रेसिडेंट इन काउंसिल में रखे जाने की अनुशंसा की गई थी। पवन पटेल ने बिन्नी भाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके पर दिए जाने संबंधी तृतीय निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि 4 लाख 30 हजार की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा 2 मई 2017 को करते हुए स्वीकृति के लिए पीआईसी में निर्णय के लिए रखा गया था। तत्कालीन अध्यक्ष पवन पटेल ने जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जिससे निकाय को आर्थिक क्षति हुई। पवन पटेल के जवाब से असंतुष्ट नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने उन्हें छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35-ए के तहत आगामी 5 साल से अनधिक कालावधी के लिए पार्षद/अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन/मनोनयन के लिए निरर्हित(अयोग्य) घोषित किया है।