छत्तीसगढ़

वन विभाग की कार्रवाई, करील तोड़ने के मामले में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

महासमुंद। वनमंडल अंतर्गत पिथौरा परिक्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 282 में वन विभाग द्वारा अवैध रूप से करील तोड़ने के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। गश्त के दौरान वन विभाग की, टीम द्वारा बुधवार को पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम लिमदरहा निवासी विरंची ताण्डी को आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 282 में अवैध रूप से करील संग्रहित करते हुए पकड़ा तथा आरोपी के कब्जे से करील की, 21 नग तथा एक चाकू जप्त किया गया। उक्त कृत्य के संबंध में आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की, जा रही है।
वन विभाग द्वारा आमजनों से अपील की, गई है कि, वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की वन उपज का अवैध संग्रहण अथवा वन संपदा को क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध है। वन एवं वन्य संसाधनों के संरक्षण में सभी नागरिक सहयोग करें तथा ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की, सूचना तत्काल निकटतम वन कार्यालय अथवा वन विभाग को दें।

Related Articles

Back to top button