अपराधछत्तीसगढ़रायपुर संभाग
पटेवा पुलिस ने ग्राम चिरको में दबिश देकर देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा, आबकारी एक्ट में हुई कार्रवाई
महासमुंद – थाना पटेवा क्षेत्रान्तर्गत घटनास्थल ग्राम चिरको में आरोपी का घर बाड़ी में आरोपी खिलावन मिरी पिता स्व. बैसाखु मिरी उम्र 42 वर्ष, साकिन चिरको थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) द्वारा अवैध रूप से बिक्री हेतु देशी महुआ शराब, बिक्री हेतु रखा पाया गया। आरोपी के कब्जे से दो पीला रंग के पांच पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में, एक में करीबन 04 लीटर भरी हुई एवं दुसरा में करीबन 2.1/2 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब, कुल जुमला 06.1/2 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब जब्त किया गया। जिसकी कीमती करीबन 1950 रूपये है। पुलिस ने शराब को जब्त कर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध थाना पटेवा में अपराध क्रमांक 30/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।