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नगर पालिका महासमुंद की अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने शहर में अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण कराने आवेदन करने पर दिया जोर, पढ़े पूरी ख़बर…

नपा अध्यक्ष ने आवेदन प्रक्रिया में बिचौलियों के बहकावे न आने की है अपील

महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी है कि, शहरी सीमा अंतर्गत जिन भवन स्वामियों ने बिना अनुमति के भवन, मकान, व्यवसायिक दुकान आदि का निर्माण किया है। अब ऐसे सभी अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण किया जाएगा। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नगर पालिका में आवेदन करने की अपील की है। नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने एक जानकारी साझा करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण(संशोधन) अधिनियम 2022, के अंतर्गत नगर पालिका सीमा में बिना अनुमति या फिर अनुमति के विपरित जाकर भवन, मकान व्यवसायिक दुकान भवन, गोदाम आदि का निर्माण किया गया हो, तो ऐसे सभी भवन, मकान व्यवसायिक दुकान, गोदाम का अब अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण एक सुनहरा मौका है। नपाध्यक्ष श्रीमती महिलांग ने कहा जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में भवन स्वामियों को नगर पालिका में आवेदन करना होगा। नगर पालिका द्वारा दिए गए आवेदनों का संकलन एवं भौतिक सत्यापन और परीक्षण किया जाएगा। जिसके बाद नगर पालिका द्वारा समस्त प्रक्रिया पूरी कर, जिला नियमितीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

नपाध्यक्ष ने कहा कि, बिचौलियों के बहकावे में न आकर वे सीधे निर्धारित प्रारूप में नियमितीकरण का आवेदन नगर पालिका परिषद के लोक निर्माण विभाग जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि, आवेदन के साथ भूमि स्वामित्व दस्तावेज, अद्यतन बी-1, पी-2 खसरा बटांकन की प्रति संलग्न करना होगा। ऐसे ही शासन, स्थानीय प्राधिकारी या संवैधानिक निकाय द्वारा आवंटित पट्टा विलेख की स्वप्रमाणित प्रति, भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व होने का प्रमाण यथा बिजली बिल, संपत्ति कर की प्रति, भूमि का विवरण, मोहल्ला नगर निवेश योजना सर्वे क्रमांक, प्लॉट नंबर, खसरा नंबर, रकबा, भवन अनुज्ञा की प्रति, भवन का वर्तमान उपयोग, विकास योजना अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग, मानचित्र अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र, गैर लाभ अर्जन संस्थान, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान, धर्मशाला, अन्य की स्थिति में गैर लाभ अर्जन संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, वर्तमान पार्किंग की गणना रिपोर्ट, भवन का फोटोग्राफ (चारों ओर), बहुमंजिला भवन हेतु मृदा परीक्षण, स्ट्रक्चर रिपोर्ट, अग्निशमन व्यवस्था की रिपोर्ट, भवन का स्थल मानचित्र, शपथ पत्र सहित भूमि स्वामित्व दस्तावेज के साथ संलग्न कर देना होगा।

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Dhindora24 (Desk)

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