छत्तीसगढ़

नियमों का उल्लंघन करने वाले 19 बसों पर कार्रवाई, 6600 शमन शुल्क वसूला गया

महासमुन्द। परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार आज जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला के नेतृत्व में परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा महासमुन्द के रायपुर रोड पर यात्री बसों की, आकस्मिक और सघन जांच की गई।
इस विशेष जांच अभियान के दौरान यात्री बसों में सफर करने वाले यात्रियों की, सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा मापदंडों को परखा गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों के फिटनेस, वैध परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज, ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस तथा बसों में सुरक्षा के अन्य आवश्यक इंतजामों की, बारिकी से जांच की गई।
जांच के दौरान कुल 19 यात्री बसों में विभिन्न प्रकार की, कमियां और नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन सभी वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की, गई। विभाग द्वारा मौके पर ही इन 19 बसों से कुल 6 हजार 600 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया।
जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने कहा कि, यात्रियों की, सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। वाहनों में फिटनेस, परमिट और बीमा जैसे जरूरी दस्तावेजों का न होना एक गंभीर लापरवाही है। उन्होंने वाहन मालिकों और चालकों को समझाईश दी है कि, वे अनिवार्य रूप से सभी नियमों का पालन करें, आने वाले दिनों में भी इस प्रकार की, दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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