छत्तीसगढ़

यात्री बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, 9 बसों पर कार्रवाई,19,600 का जुर्माना वसूला

महासमुंद। परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यात्री बसों में आवश्यक सुरक्षा मानकों के पालन की जांच के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 12 अक्टूबर को रायपुर रोड, महासमुंद में यात्री बसों की जांच की गई।
जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला के नेतृत्व में परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने यात्री बसों की, जांच के दौरान वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट सहित सुरक्षा की, दृष्टि से आवश्यक अन्य मानकों की जांच की। जांच के दौरान 09 यात्री बसों में विभिन्न कमियां पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। इन बसों से कुल 19,600 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। परिवहन विभाग द्वारा यात्री बस संचालकों एवं वाहन चालकों को वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा इस प्रकार की, जांच एवं कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी।

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