छत्तीसगढ़

तंबाकू नियमों पर सख्ती: संयुक्त प्रवर्तन दल की कार्रवाई, 16 लोगों के कटे चालान

महासमुंद। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के निर्देशन में बिरकोनी क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) के तहत चालानी कार्रवाई की, गई। चालानी कार्रवाई जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन तथा जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से किया गया। कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक अवधेश भारद्वाज एवं अखिलेश पाण्डे द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), धारा 6(क) (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की, बिक्री एवं उनके द्वारा उपयोग पर प्रतिबंध) तथा धारा 6(ख) (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की, बिक्री पर प्रतिबंध) के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 16 चालान बनाए गए। इस संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं पुलिस विभाग से आरक्षक भी उपस्थित रहे।

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